भूखण्ड आवंटन के अंतर्गत रमन वाटिका अयोध्या में भूखण्ड पाने का स्वर्णिम अवसर
भूखण्ड आवंटन के लाभ
भारत सरकार की “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” “प्रधानमंत्री तथा जैसी योजनाओं से प्रेरित तथा प्रोत्साहित होकर आमजन को समाज कि मुख्य धारा में दृढता से जोड़ने हेतु हमारा छोटा सा प्रयास है। “RVBA भूखण्ड आवंटन” इस योजना में आमजन हेतु AYODHYA में भूखण्ड पाने का स्वर्णिम अवसर आपसे मात्र एक कदम कि दूरी पर है।
“RVBA” में हम जाने माने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, “ग्रुप खरीदारी” पर काम करते है। इससे हमें मार्केटिंग मे होने वाले उन बड़े खर्ची से छुटकारा मिलता है जो आमतौर पर खरीददारों को ही देना पड़ता है।
RVBA में योजना के समय अग्रिम और संचयी बिक्री से त्वरित निधि एकत्रित होती है जिससे काम तेजी से आगे बढ़ता है और समय पर पोजेशन मिलता है। धीमी बिक्री के कारण जहाँ अन्य बिल्डरों के प्रॉजेक्ट्स धीमे चलते हैं, वहीं ग्रुप खरीददारी के कारण RVBA का समय पर पोजेशन मिलेगा। इससे हर ग्राहक के लिये एक बड़ा फायदा है।
“रमन वाटिका भूखण्ड आवंटन ” ने अब तक देश के विभिन्न भाहरो जैसे हरिद्वार, वृन्दावन, अजमेर तथा DELHI NCR में सफलता पूर्वक 1,40,000 वर्ग गज भूखण्डों का आवंटन करते समाजिक विश्वास का र्कितिमान स्थापित किया है।
कंपनी द्वारा भावी विकास संभावनाओं और सरकार द्वारा ध्यान दिये जा रहे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद सिर्फ विकास केंद्रित इलाको में ही टाउनशिप लायी जा रही है इसीलिए निकट भविष्य में तेजी से मूल्य संवर्धन होना सुनिश्चित है।
ग्रुप बुकिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल और उज्जवल भविष्य के आधार पर सभी बैंको से आसानी से ऋण प्राप्त होगा, साथ ही ब्याज रहित भुगतान की भी सुविधा है। जिससे खरीददार अपनी सुविधानुसार सस्ती ब्याज दरों और अपने अनुकूल पुनः भुगतान नियमो पर ऋण ले सकेगें।
क) योजना को सड़क, उध्यान, ड्रेनेज, विधुत एंव जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है।
ख) योजना को सुव्यवस्थित वातावरण स्वच्छ पर्यावरण एंव समुदायिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा रहा है।
ग) योजना में व्यावसायिक भुखण्डों का भी प्रावधान रखा जायेगा।
1. आवेदक भारत का नागरिक हो ।
2. आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
3. आय सीमा न्यूनतम कर निस्तारण के समीप होनी चाहिए।
1. आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारुप - पत्र पुस्तिका में सलंग्न हैं पर रुपये 10/- का शपथ पत्र के साथ ही लिया जायेगा ।
2. आवेदन फार्म के साथ उल्लेखित पंजीकरण राशि बैंक चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही लिया जायेगा।
3. आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। विशेष परिस्थियों में पंजीकरण / आवंटन प्राप्त करने वाला आवेदक / आवंटी की मृत्यु पश्चात् मृतक के वारिस/निमित व्यक्ति के पक्ष में नियमानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।
4. योजना किसी आवेदक की ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमाकर्ता की त्रुटि से योजना प्रबंधक के खाते में जमा होगी।
5. यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका आवेदन आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. आवंटन के अन्तर्गत विक्रय हेतु उपलब्ध प्लॉटों का विवरण पुस्तिका की संलग्न तालिका में दिया गया है। योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी आवंटन कर्त्ता की website : www.raman-watika.com अथवा उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।